देश
की सरकार द्वारा नागरिको अन्य जरूरी कागजों की तरह पासपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसे हिंदी में पारपत्र भी
कहा जाता है | पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान किया जाता
है इसके बिना देश से बाहर जाना संभव नहीं होता है | पासपोर्ट में यात्रा करने वाले
व्यक्ति की नागरिकता और पहचान का विवरण दिया होता है | पासपोर्ट में नाम, जन्म
तिथि, लिंग और जन्म स्थान का विवरण भी दिया जाता है | पासपोर्ट में धारक की
नागरिकता और राष्ट्रीयता एक ही बताई जाती है |
अगर
आप पासपोर्ट बनवाना या उसके लिए आवेदन करना चाहते है तो पासपोर्ट से सम्बंधित कुछ
बातों को ध्यान से समझ लें ताकि बाद में आपको इस संबध में परेशानी का सामना ना
करना पड़े | पासपोर्ट से सम्बंधित कुछ खास जानकारियां आपके सामने इस प्रकार से है :
हमारे
देश भारत द्वारा सन 2001 तक हस्तलिखित पासपोर्ट जारी किये जाते थे तब इन्हें ICAO द्वारा 20 वर्ष की मान्यता दी गयी थी
| वर्तमान समय में इनमे से कुछ अभी भी चल रहे है |
वर्तमान
समय में कंप्यूटर युग की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पासपोर्ट कंप्यूटर की मदद
से ही बनाये और प्रभाव में लाये जाते है |
पहले के बने हुए हस्तलिखित पासपोर्ट को
दोबारा से बनवाने के लिए सरकार ने एक तिथि दे रखी है | जो हस्तलिखित पासपोर्ट पहले
बने हुए है उनकी वैधता की तिथि 24 नवम्बर 2015 तक ही है इसके बाद उन्हें पासपोर्ट
के लिए दोबारा आवेदन देना पड़ेगा चाहे कोई नागरिक देश में यो देश के बाहर हो उनके
लिए ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया है |
भारत
देश के नागरिक को पासपोर्ट बनवाने पर विशेष फायदा मिलता है | पासपोर्ट बनवाने के
बाद वह 58 देशो में बिना किसी वीजा या उन देशो में पहुँचने पर दिए गए यात्री वीजा
से यात्रा कर सकता है या कुछ दिन वहां ठहर भी सकता है |
भारत
में पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट द्वारा सन 2007 पासपोर्ट जारी करने के लिए एक नयी पहल
या सेवा शुरू की गयी थी | इसके तहत भारत में पासपोर्ट बनाने वाले सभी केन्द्रों
(77 सेवा केंद्र) में पासपोर्ट जारी करते समय स्थानीय पुलिस द्वारा ऑनलाइन लिंकिंग
करना अनिवार्य कर दिया गया है |
बहुत
पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को बहुत ज्यादा चक्कर लगाने
पड़ते थे और बहुत परेशानी उठाने के बाद कही जाकर पासपोर्ट जारी किये जाते थे | हाल
ही में सरकार ने पब्लिक को राहत देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की सुविधा
शुरू कर दी है जिससे लोगो की समस्या काफी कम हो गयी है |
भारत
में जो पासपोर्ट जारी किये जाते है उस पर राष्ट्रपति की तरह से दिया गए नोट लिखा
होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होता है | इससे धारक को भारत की
नागरिकता के सम्बन्ध में आश्वस्त किया जाता है तथा इस बात का प्रमाण दिया जाता है
कि धारक भारत देश का नागरिक है
भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नोट इस
हिंदी में प्रकार है :
इसके
द्वारा, भारत
गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है
कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आज़ादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और
सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो.
भारत
गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया |
These are to request and require in the Name of the President of the
Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass
freely without let or hindrance, and to afford him or her, every assistance and
protection of which he or she may stand in need.
By order of
the President of the Republic of India |
स्टैण्डर्ड पासपोर्ट
36 पन्नों का होता है लेकिन आप इसकी जगह 60 पन्नों के पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई
कर सकते है | आपको इसकी सुविधा भी मिल सकती है |
पासपोर्ट की मजबूती
और सुरक्षा के मामले में भारत का स्थान विश्व में 59वां है |
इस तरह से पासपोर्ट सम्बन्धी कुछ जानकारियाँ
हमें आपके साथ शेयर की है | उम्मीद है आपको पासपोर्ट सम्बन्धी को जरूरत पड़ने पर आप
इन्हें ध्यान में रखकर किसी भी संभावित परेशानी से बाख सकते है |
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